वेतन बकाया (Arrears of Salary) पर टैक्स रिलीफ
धारा 89(1) और फॉर्म 10E की पूरी गाइड
TAXATION
Adv Vineet Umrao
8/28/20251 min read
वेतन बकाया (Arrears of Salary) पर टैक्स रिलीफ


वेतन बकाया (Arrears of Salary) पर टैक्स रिलीफ: धारा 89(1) और फॉर्म 10E की पूरी गाइड
क्या आपको पिछले कुछ सालों का वेतन या पेंशन एक साथ, एकमुश्त राशि के रूप में मिला है? अगर हाँ, तो आपने महसूस किया होगा कि इससे आपकी उस साल की टैक्स देनदारी अचानक काफी बढ़ गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बड़ी राशि आपकी कुल आय को ऊपर उठा देती है और आपको अगले उच्च टैक्स स्लैब में पहुँचा देती है।
लेकिन घबराइए नहीं! आयकर अधिनियम की धारा 89(1) आपको इस अतिरिक्त टैक्स बोझ से राहत दिलाने का रास्ता प्रदान करती है। इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10E ऑनलाइन भरना अनिवार्य है। इस ब्लॉग में हम विस्तार से समझेंगे कि यह रिलीफ कैसे काम करती है, इसकी गणना कैसे होती है और फॉर्म 10E को स्टेप-बाय-स्टेप कैसे भरें।
धारा 89(1) के तहत टैक्स रिलीफ का उद्देश्य क्या है?
इस रिलीफ का मूल उद्देश्य "आपके टैक्स को उस साल में बराबर करना है जिस साल आपकी आय वास्तव में अर्जित हुई थी"।
सरल शब्दों में कहें तो, अगर आपको कोई वेतन इस साल मिल रहा है, लेकिन वह पिछले दो सालों का बकाया है, तो टैक्स कानून यह मानता है कि उस आय पर टैक्स उन्हीं पिछले सालों में लगना चाहिए था, जब आपने यह आय अर्जित की थी। फॉर्म 10E भरकर आप विभाग को यह बताते हैं कि इस एकमुश्त राशि पर टैक्स की गणना अलग-अलग सालों में बाँटकर की जाए, जिससे आपको उच्च स्लैब में टैक्स भरने के कारण हुई financial hardship से राहत मिल सके।
टैक्स रिलीफ की गणना कैसे होती है? [स्टेप-बाय-स्टेप]
रिलीफ की गणना थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन इसे नीचे दिए गए 4 स्टेप्स में समझा जा सकता है। मान लीजिए, आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 में, वित्तीय वर्ष 2020-21 का वेतन बकाया मिला है।
चरण 1: वर्तमान वर्ष (जिसमें बकाया मिला) पर टैक्स की गणना
कुल आय पर टैक्स: FY 2023-24 की आपकी कुल आय (बकाया राशि सहित) पर टैक्स की गणना करें। इसे A मान लें।
बकाया को छोड़कर टैक्स: FY 2023-24 की आपकी कुल आय से बकाया राशि को हटाकर, बची हुई आय पर टैक्स की गणना करें। इसे B मान लें।
अंतर (X): X = A - B
चरण 2: पिछले वर्ष (जिसका बकाया मिला) पर टैक्स की गणना
बकाया के बिना टैक्स: FY 2020-21 की आपकी मूल आय (बकाया राशि के बिना) पर टैक्स की गणना करें। इसे C मान लें।
बकाया सहित टैक्स: FY 2020-21 की आपकी मूल आय में बकाया राशि जोड़कर, नई कुल आय पर टैक्स की गणना करें। इसे D मान लें।
अंतर (Y): Y = D - C
चरण 3: रिलीफ की राशि निर्धारित करना
टैक्स रिलीफ: अब X और Y की तुलना करें।
रिलीफ की राशि = X - Y
अगर Y, X से अधिक है, तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। ऐसा तब होता है जब पिछले साल बकाया जोड़ने से टैक्स में जो वृद्धि होती, वह मौजूदा साल में हुई वृद्धि से ज्यादा होती।
उदाहरण:
मान लीजिए, चरण 1 में X = ₹30,000 और चरण 2 में Y = ₹20,000 आया।
तो, आपकी टैक्स रिलीफ की राशि होगी: ₹30,000 - ₹20,000 = ₹10,000
इस ₹10,000 को आपकी FY 2023-24 की कुल टैक्स देनदारी में से कम कर दिया जाएगा।
फॉर्म 10E ऑनलाइन कैसे भरें? [स्टेप-बाय-स्टेप गाइड]
फॉर्म 10E भरे बिना आप धारा 89(1) के तहत रिलीफ का दावा नहीं कर सकते। इसे भरने की प्रक्रिया सरल है।
चरण 1: इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
अपने User ID (PAN), Password और Captcha Code का इस्तेमाल करके लॉगिन करें।
चरण 2: फॉर्म 10E तक पहुँचें
लॉगिन के बाद, ऊपर मौजूद 'e-File' मेनू पर जाएं।
ड्रॉपडाउन मेनू से 'Income Tax Forms' विकल्प चुनें।
चरण 3: फॉर्म सर्च और सिलेक्ट करें
अब एक नया पेज खुलेगा। यहाँ 'File Income Tax Forms' के तहत, आप एक सर्च बार देखेंगे।
सर्च बार में "Form 10E" टाइप करें और सर्च करें।
फॉर्म 10E की लिस्ट दिखाई देगी, उस पर 'File Now' बटन पर क्लिक करें।
चरण 4: Assessment Year और अन्य विवरण भरें
अब आप फॉर्म 10E भरने के पेज पर पहुँच जाएंगे।
सबसे पहले, उस Assessment Year (AY) को चुनें, जिसके लिए आप ITR फाइल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप FY 2023-24 का ITR भर रहे हैं, तो AY 2024-25 चुनें।
आपका PAN ऑटोमैटिक भर जाएगा।
चरण 5: Annexure-I भरना (सबसे महत्वपूर्ण भाग)
फॉर्म 10E में कई Annexures होते हैं। Annexure-I सैलरी अरियर्स के लिए है।
'Add Details' बटन पर क्लिक करें।
अब आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी:
Financial Year: वह वित्तीय वर्ष चुनें जिसके लिए बकाया वेतन मिला है (जैसे, FY 2020-21)।
Amount of Arrears: बकाया वेतन की कुल राशि दर्ज करें।
Date of Receipt: वह तारीख जब आपको यह राशि मिली।
Total Tax Paid During the Financial Year: उस FY में चुकाए गए कुल टीडीएस की राशि (आमतौर पर फॉर्म 16 से मिलेगी)।
Total Tax Payable During the Financial Year: उस FY में देय कुल टैक्स (गणना के बाद)।
यदि एक से अधिक साल का बकाया है, तो 'Add Details' पर क्लिक करके हर साल का अलग-अलग विवरण दें।
चरण 6: अन्य Annexures (यदि लागू हो)
अगर आपको सैलरी अरियर्स के अलावा Gratuity, Pension Commutation, Retrenchment Compensation आदि मिला है, तो संबंधित Annexure (जैसे Annexure-II, III, आदि) भरें।
चरण 7: सत्यापित और सबमिट करें
सभी विवरण भरने के बाद, फॉर्म को सावधानी से चेक कर लें।
अब 'Preview' बटन पर क्लिक करें। फॉर्म का PDF प्रिव्यू दिखाई देगा।
प्रिव्यू चेक करने के बाद, 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
सबमिशन के बाद, एक Acknowledgement Number मिलेगा। इसे सेव कर लें और उसकी प्रिंट आउट रख लें।
ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें
फॉर्म 10E ITR फाइलिंग से पहले जमा करें: फॉर्म 10E को हमेशा अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से पहले ही सबमिट कर देना चाहिए। अगर आप ITR फाइल करने के बाद Form 10E भरते हैं, तो आपका रिलीफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
दस्तावेज़ सुरक्षित रखें: फॉर्म 10E भरते समय और भविष्य में किसी भी सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूर रखें:
फॉर्म 16: इसमें अक्सर अरियर्स की जानकारी 'Arrears of Salary' या similar हेडिंग के तहत Part B में दी होती है।
वेतन स्लिप जिसमें अरियर्स का ब्रेकअप दिया गया हो।
नियोक्ता (Employer) द्वारा जारी अरियर्स का विवरण पत्र।
CPC नोटिस: अगर आपने फॉर्म 10E नहीं भरा है और ITR में धारा 89(1) का दावा कर दिया है, तो टैक्स विभाग का CPC (Centralized Processing Centre) आपको एक नोटिस भेज सकता है और आपके रिलीफ क्लेम को डिसालो कर सकता है, जिससे आपकी टैक्स देनदारी बढ़ सकती है।
कौन सी आय कवर होती है?
धारा 89(1) सिर्फ सैलरी अरियर्स तक सीमित नहीं है। यह निम्नलिखित पर भी लागू होती है:
ग्रेच्युटी (Gratuity)
पेंशन (Pension)
पेंशन की कम्यूटेशन (Commutation of Pension)
छंटनी मुआवजा (Compensation on Retrenchment)
वार्षिकी (Annuity) आदि।
निष्कर्ष
वेतन बकाया मिलना एक अच्छी खबर है, लेकिन उस पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ नहीं होना चाहिए। धारा 89(1) और फॉर्म 10E आपके लिए यह सुनिश्चित करने के लिए बने हैं कि आप केवल उतना ही टैक्स दें, जितना आपको वास्तव में देना चाहिए। प्रक्रिया सीधी-सादी है, बस समय रहते और सही जानकारी के साथ फॉर्म 10E को ऑनलाइन जमा करना जरूरी है। अगर गणना में कोई दिक्कत हो तो किसी टैक्स सलाहकार की मदद लेना उचित रहेगा।
सटीक और अपनी विशिष्ट स्थिति के अनुरूप सलाह के लिए कृपया किसी योग्य टैक्स पेशेवर से परामर्श लें।
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